दुष्कर्म पीड़िता की गुहार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला की मर्जी के खिलाफ उसे मां बनने के लिए मजबूर नहीं…
स्वदेशी टाइम्स, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भवती युवती को गर्भपात की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जजों ने युवती के अपनी पसंद और शरीर पर अधिकार को सबसे ऊपर माना और अस्पताल को प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक 18 साल की यौन उत्पीड़न पीड़िता युवती के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उसे 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति दे दी है। यह युवती तब गर्भवती हुई थी जब वह नाबालिग थी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि युवती की शारीरिक अखंडता और अपनी मर्जी से फैसला लेने का अधिकार सबसे ऊपर है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने इस मामले की गंभीरता और नैतिक उलझनों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि जन्म लेने वाला बच्चा भी एक जीवन ही होता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब लड़की बार-बार कह रही है कि वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तो उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। अदालत ने सवाल किया कि अगर कानून 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत देता है, तो विशेष परिस्थितियों में 30 हफ्ते में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
अदालत ने अस्पताल को दिया आदेश
बेंच ने यह भी साफ किया कि मुद्दा यह नहीं है कि संबंध सहमति से बने थे या यह उत्पीड़न का मामला था। मुख्य तथ्य यह है कि होने वाला बच्चा वैध नहीं है और दूसरा, लड़की इस समय एक कठिन स्थिति में है और वह मां नहीं बनना चाहती। अगर मां के हितों को ध्यान में रखना है, तो उसे मर्जी से फैसला लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के जेजे अस्पताल को आदेश दिया है कि वे लड़की की गर्भपात को मेडिकल तरीके से खत्म करें। साथ ही, अस्पताल को सभी जरूरी सुरक्षा नियमों और मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
