डिग्री विवाद पर विराम: हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया खारिज
स्वदेशी टाइम्स, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के 2016 के निर्देश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री के विवरण के खुलासे के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका स्वीकार कर ली गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जिन्होंने 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
