मारपीट मामले में बुरे फंसे AAP विधायक, नोएडा के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की टीम अमानतुल्लाह के आवास पर पहुंची

Spread the love
स्वदेशीटाइम्स, नोएडा। पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट मामले में नोएडा की फेज-1 कोतवाली पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ बृहस्पतिवार सुबह आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश में दिल्ली के ओखला स्थित उनके घर पहुंची। लेकिन विधायक और उनका पुत्र घर पर नहीं मिले। पुलिस बृहस्पतिवार सुबह जब विधायक के घर पहुंची तो घर पर विधायक की पत्नी और पुत्री मिले। पूछने पर पता चला कि विधायक और उनके पुत्र कई दिन से घर पर नहीं है। पुलिस ने पूर्व में उनके आवास के बाहर नोटिस चस्पा किया था। उनका मोबाइल फोन भी बंद मिला।

विधायक के बेटे ने की मारपीट

पुलिस की टीम सीसीटीवी के अलावा सर्विलांस दी मदद से विधायक और उनके पुत्र की तलाश कर रही है। मामले में मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। मालूम हो कि विधायक का पुत्र अनस बीते मंगलवार को सेक्टर-95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह फीलिंग स्टेशन पर अपनी ब्रेजा कार में पेट्रोल डलवाने नोएडा के पेट्रोल पंप आया था। लाइन से न लगकर उसने सेल्समैन को गाली दी और कहा कि आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ाकर मेरी गाड़ी में पहले पेट्रोल भरें।

विधायक के बेटे ने दिखाई रौब

सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में आएं, आपकी गाड़ी में तेल भर दिया जाएगा। आरोपित ने सेल्समैन को धमकी देते हुए मारना शुरू कर दिया। वहां रखी कार्ड मशीन के साथ तोड़फोड़ की। मामले को सूचना नोएडा पुलिस को दी गई। फोन कर दिया। जब तक पुलिस आई तब तक वह अपना रौब दिखाते हुए विधायक की पेट्रोल पंप के मैनेजर से बात करवाने लगा।

विधायक के बेटे ने की बदतमीजी

आरोप है कि विधायक के पुत्र ने गुंडागर्दी करते हुए स्टाफ के साथ बदतमीजी कर धमकी दी। उसने अपने विधायक पिता बुला लिया। विधायक दो गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ आए और पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमका कर बोले कि मैं अभी तुम्हारे स्टाफ को मारने लगूं, तो तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। फिर पेट्रोल पंप के मालिक से बात करके बोले कि ये पेट्रोल पंप हमारे इलाके में पड़ता है। यहां बिजनेस करने बैठे हो, तो बिजनेस करो। मामले में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस ने विधायक, उनके बेटे के खिलाफ आइपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 427 (50 रुपये या उससे अधिक की राशि का नुकसान पहुंचाना) की धाराओं में केस दर्ज किया था।

कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

पुलिस की चार टीम मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने अनस, अमानतुल्लाह, अबू बकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पिछले दिन पुलिस ने इस मामले में विधायक के मैनेजर शाहीन बाग के इकरार अहमद को कालिंदी कुंज बार्डर के पास से गिरफ्तार किया था।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *