नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भपात कराने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, आर्थिक जुर्माना

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स्वदेशी टाइम्स, सोनभद्र: सोनभद्र जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म कर जबरन गर्भपात कराने और आपराधिक धमकी देने के जुर्म में एक व्यक्ति 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है और उसपर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता नीरज सिंह ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी चंद्रबली पनिका को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माना राशि में से 15 हज़ार रुपये पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर मुजरिम को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सोनभद्र जिले में हाथीनाला थानाक्षेत्र के एक गांव में लगभग 20 माह चंद्रबली द्वारा पड़ोस की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने एवं गर्भवती होने पर उसे धमकी देने के मामले में अदालत का यह फ़ैसला आया है।

नीरज सिंह के अनुसार पीड़िता की मां ने चार अक्टूबर 2023 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को एक प्रार्थना पत्र भेजकर बताया था कि चंद्रबली पनिका उसकी 17 वर्षीया पुत्री को बहला-फुसला कर तथा शादी का झांसा देकर विगत तीन वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण एवं दुष्कर्म कर रहा है। उसी दौरान जब उसकी पुत्री गर्भवती हो गई तो आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया ।

नीरज सिंह का कहना है कि पीड़िता द्वारा गर्भपात कराने से मना करने पर आरोपी ने उसे जबरदस्ती गर्भ गिराने की दवा खिला दी जिससे उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई तथा इलाज कराने के बाद किसी तरह से उसकी जान बची। पीड़िता की तहरीर के आधार पर हाथीनाला पुलिस ने अक्टूबर 2023 को मुक़दमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त आधार मिलने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई पूरी कर अदालत ने सजा सुनायी।

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