श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की चली सुनवाई, विष्णु शंकर बोले- वर्ष 1967 का समझौता श्रद्धालुओं पर लागू नहीं

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स्वदेशी टाइम्स, प्रयागराज : मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के समक्ष वाद संख्या एक में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन दलील रख रहे हैं।

उनका कहना है कि मंदिर व मस्जिद प्रशासन के बीच 1967 में हुआ समझौता श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होता है और न ही वादी पर बाध्यकारी है। इसके साथ न ही इसमें प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट लागू होगा और न ही लिमिटेशन एक्ट। इसे भी पढ़ें- यूपी में इन किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, बस पूरी करनी होगी यह शर्त

कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा अवैध बताते हुए इसे हटाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को सौंपने जैसी मांगों को लेकर विचाराधीन सिविल वादों की पोषणीयता को मस्जिद पक्ष ने चुनौती दी है।

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