केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज:दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा

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स्वदेशी टाइम्स, दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार 21 मार्च को गिरफ्तारी से बचाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) केजरीवाल को 9 समन दे चुका है, पर केजरीवाल पेश नहीं हुए।

वहीं, केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ED जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है।

वहीं, हाईकोर्ट ने ED से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।

ED ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ED को तलब किया।

शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए।

 

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