सुप्रीम कोर्ट से शरद गुट को लगा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले मिला ये नया नाम और चुनावी चिन्ह

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स्वदेशी टाइम्स, नई दिल्ली : महाराष्ट्र में अजीत पावर गुट और शरद पवार गुट के बीच नाम और चुनाव चिन्ह वाले मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। दरअसल, चुनाव आयोग ने अजित पवार को एनसीपी पार्टी और घड़ी चुनाव चिन्ह देने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखते हुए ‘घड़ी’ और पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी’ अजित पवार गुट को दे दिया है।

लोकसभा चुनाव में नया चिन्ह होगा पहचान

साथ ही, शरद पवार गुट के ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरद चंद्र पवार’ नाम और ‘तुरही बजाते हुए एक आदमी’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इसके साथ ही, उन्होंने शरद पवार गुट को निर्देश दिया है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव इन्हीं चिन्ह और नाम के आधार पर लड़ेंगे।

चुनाव आयोग को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से शरद पवार गुट के लिए ‘तुरहा बजाता आदमी’ चुनाव चिह्न आरक्षित करने को कहा और कहा कि यह चुनाव चिह्न किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

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