Uttarakhand: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव को लेकर जारी किए नए दिशा-निर्देश |
स्वदेशी टाइम्स, देहरादून: राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य 75-75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। जबकि जिला पंचायत सदस्य चुनाव में दो लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।
पंचायत उप चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया है, ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम दस हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं, अन्य पदों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग खर्च सीमाएं हैं।