अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में करने FIR दर्ज का आदेश |

स्वदेशी टाइम्स, प्रयागराज : इलाहाबाद जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश  दिया है।

इलाहाबाद जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन  शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश  दिया है। यह मुकदमा आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया है।

इलाहाबाद जिला न्यायालय की पॉक्सो की अदालत ने जगद्गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करानेन का निर्देश दिया है। साधारण न्यायाधीश (यौन शोषण विरोधी अधिनियम) विनोद कुमार चौरासिया की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश के बाद, अब झूंसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाएगा। धारा 173(4) के तहत आवेदन शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दायर किया गया था।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *