पटना हाईकोर्ट का आदेश: पीएम मोदी की दिवंगत मां का एआई वीडियो हटाए कांग्रेस

स्वदेशी टाइम्स, पटना: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गाली देने और उनकी मां का एआई-जनरेटेड वीडियो जारी करने पर पटना उच्च न्यायालय ने कड़ा एतराज व्यक्त किया है। कोर्ट ने अब कांग्रेस को यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी सोशल मीडिया से अविलंब वीडियो डिलीट करें।
पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाने वाले एआई-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दे। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो से बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, जिसमें भाजपा ने विपक्षी दल पर प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ का अनादर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उसने वीडियो में कहीं भी हीराबेन मोदी का अनादर नहीं किया है।