पटना हाईकोर्ट का आदेश: पीएम मोदी की दिवंगत मां का एआई वीडियो हटाए कांग्रेस

स्वदेशी टाइम्स, पटना: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गाली देने और उनकी मां का एआई-जनरेटेड वीडियो जारी करने पर पटना उच्च न्यायालय ने कड़ा एतराज व्यक्त किया है। कोर्ट ने अब कांग्रेस को यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी सोशल मीडिया से अविलंब वीडियो  डिलीट करें।

पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाने वाले एआई-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दे। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो से बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, जिसमें भाजपा ने विपक्षी दल पर प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ का अनादर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उसने वीडियो में कहीं भी हीराबेन मोदी का अनादर नहीं किया है।

राजनीतिक ईर्ष्या के कारण ही कांग्रेस की हो रही दुर्दशा
इस संबंध में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का ए आई से वीडियो बनाकर मां जैसे महत्वपूर्ण जो हमारा पारिवारिक संस्कार है, उस पर जिस तरह से हमले किए गए थे वह बिल्कुल आपत्तिजनक था। सामाजिक रूप से नैतिक रूप से अन्याय पूर्ण था। नीरज कुमार ने कहा कि आज उच्च न्यायालय पटना ने इसको गलत माना और सोशल मीडिया से एआई जेनरेटेड वीडियो हटाने का निर्देश दिया है, वैसे लोगों के लिए यह आइना है जो यह कहते हैं कि संविधान खतरे में है। नीरज कुमार ने कहा कि संविधान है तो न्यायपालिका है और न्यायपालिका है तो किसी की मां और पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। नीरज कुमार ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक ईर्ष्या के कारण ही कांग्रेस की राजनीतिक दुर्दशा हो रही है।

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