सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, ठग सुकेश की पत्नी की याचिका खारिज

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स्वदेशी टाइम्स, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लीना पॉलोज पर कड़ी टिप्पणी की, जो कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी हैं। वह दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर जल्दी सुनवाई की मांग कर रही थीं। यह मामला 200 करोड़ रुपये की फिरौती से जुड़ा हुआ है।

जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है। बेंच ने कहा, यह स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट नजदीक है, सभी यहां आते हैं और फिर मामले को टालने की मांग करते हैं।

लीना के वकील ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में हर दिन मामले की सूचीबद्ध होने के बावजूद सुना नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मामला बुधवार को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। उन्होंने इसे स्थगित करने की मांग की। बेंच ने मामले को स्थगित करने की मंजूरी दी।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये ठगे। देश में उनके खिलाफ कई जांच चल रही हैं। चंद्रशेखर और पॉलोज धनशोधन मामले में भी चल रही प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। दोनों को दिल्ली पुलिस ने इस फिरौती मामले में गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने इस मामले में मकोका भी लगाया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लीना, चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों ने हवाला के रास्ते इस्तेमाल किए और नकली कंपनियां बनाईं ताकि अपराध से प्राप्त धन को छिपाया जा सके।

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