पीलीभीत: किशोरी से दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट और बंधक बनाने के आरोपों में दोषी को सुनाई सजा

स्वदेशी टाइम्स, पीलीभीत: अपर सत्र न्यायाधीश बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने एक मामले की सुनवाई के बाद थाना बरखेड़ा क्षेत्र के निवासी आरोपी अरविंद कुमार पुत्र श्याम सुंदर को किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और पॉक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए तीन वर्ष कैद और छह रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
बरखेड़ा क्षेत्र के व्यक्ति ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें बताया था कि 28 अगस्त 2017 को प्रार्थी घर पर नहीं था, घर पर दो बेटियां थी। तभी गांव का ही अरविंद कुमार हाथ में तमंचा लेकर घर में घुस आया। वहां मौजूद 17 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ की।
दूसरी बेटी शोर सुनकर बाहर आई तो आरोपी अरविंद दोनों बेटियों को जान से मारने की धमकी देकर तमंचा लहराकर भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट गीता सिंह की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अरविंद कुमार को सजा सुनाई।
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को राहत, दोषमुक्त
अपर सत्र न्यायाधीश बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट छांगुरराम ने एक मामले की सुनवाई के बाद थाना बिलसंडा क्षेत्र के निवासी आरोपी विक्रम को किशोरी से दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट और बंधक बनाने के आरोपों में दोषमुक्त कर दिया।
थाना बिलसंडा में दर्ज कराई रिपोर्ट में 17 वर्षीय किशोरी ने बताया कि 24 अगस्त 2017 पड़ोस का विक्रम अपनी बहन के साथ मोबाइल देख रहा था। इसके बाद आरोपी विक्रम घर के अंदर मोबाइल दिखाने के बहाने ले गया और दरवाजा बंद कर छेड़छाड़ की।
शोर मचाने पर पीड़िता की मां आ गई और बचाया। आरोपी ने इस दौरान मारपीट भी की। न्यायालय ने आरोपी विक्रम के विरुद्ध पांच मार्च 2018 को दुष्कर्म, मारपीट, बंधक बनाने, छेड़छाड़, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप विरचित किए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट छांगुर राम की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद आरोपी विक्रम को लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।